TDS क्या है: दरें, कब कटता है, Form 16/16A, 26AS में कैसे देखें और रिफंड कैसे लें
- TDS आपका टैक्स "पहले से" भरना है — अंतिम देनदारी रिटर्न में तय होती है; ज़्यादा कटा तो रिफंड, कम कटा तो बकाया।
- PAN न देने पर दर 20% हो जाती है और क्रेडिट 26AS में नहीं दिखता।
- 26AS/AIS में क्रेडिट न दिखे तो कटौतीकर्ता की TDS रिटर्न में ग़लती है — उसी से सुधार कराना होगा।
TDS यानी Tax Deducted at Source — भुगतान करने वाला आपकी रकम से टैक्स काटकर सरकार के पास जमा करता है और आपको बाकी देता है। यह अलग टैक्स नहीं है; आपके कुल टैक्स का अग्रिम हिस्सा है, जिसका क्रेडिट रिटर्न भरते समय मिलता है। समझने की चार चीज़ें: किस भुगतान पर कितना कटता है, सीमाएँ, प्रमाणपत्र, और क्रेडिट कैसे मिलाएँ।
आम भुगतानों पर TDS (FY 2025-26)
| भुगतान | धारा | सीमा (इससे ऊपर कटेगा) | दर |
|---|---|---|---|
| सैलरी | 192 | कर-योग्य सीमा से ऊपर अनुमानित आय | स्लैब के अनुसार औसत दर |
| बैंक/पोस्ट ऑफ़िस FD ब्याज | 194A | ₹50,000 प्रति बैंक प्रति वर्ष (वरिष्ठ नागरिक ₹1,00,000) | 10% |
| किराया (व्यक्ति/HUF किरायेदार) | 194-IB | ₹50,000 प्रति माह | 2% |
| किराया (कारोबार द्वारा) | 194-I | ₹6,00,000 प्रति वर्ष | मशीन 2%, ज़मीन/भवन 10% |
| प्रोफेशनल/तकनीकी फ़ीस | 194J | ₹50,000 प्रति वर्ष | 10% (तकनीकी सेवा 2%) |
| ठेकेदार | 194C | ₹30,000 एकल / ₹1,00,000 वार्षिक | 1% (व्यक्ति), 2% (अन्य) |
| कमीशन/ब्रोकरेज | 194H | ₹20,000 | 2% |
| अचल संपत्ति की खरीद | 194-IA | ₹50 लाख | 1% |
| डिविडेंड | 194 | ₹10,000 | 10% |
| NRI को कोई भी भुगतान | 195 | कोई सीमा नहीं | आय की प्रकृति पर (किराया 30%, LTCG 12.5%) |
PAN न हो या आधार से लिंक न हो तो धारा 206AA में दर 20% (या लागू दर, जो ज़्यादा हो)।
प्रमाणपत्र — Form 16 और 16A
- Form 16: सैलरी के TDS का, नियोक्ता 15 जून तक देता है; Part A में काटा-जमा टैक्स, Part B में सैलरी का ब्योरा और डिडक्शन।
- Form 16A: सैलरी के अलावा हर TDS का (बैंक, ग्राहक), तिमाही।
- Form 16B/16C: प्रॉपर्टी खरीद/किराये पर किरायेदार द्वारा काटे TDS के।
क्रेडिट कैसे देखें और मिलाएँ
- पोर्टल पर Form 26AS (कटौतीकर्ता-वार TDS) और AIS खोलें।
- हर प्रमाणपत्र की रकम 26AS से मिलाएँ। न दिखे तो कटौतीकर्ता ने अपनी TDS रिटर्न (24Q/26Q) नहीं भरी या PAN ग़लत डाला — उससे सुधार (correction statement) कराएँ; आप खुद नहीं जोड़ सकते।
- रिटर्न में "Tax Paid" में 26AS का क्रेडिट लें; कुल टैक्स से ज़्यादा हो तो रिफंड, कम हो तो सेल्फ-असेसमेंट टैक्स भरें।
- FD ब्याज पर 10% कटा पर आप 30% स्लैब में हैं — बाकी 20% पर एडवांस टैक्स बनता है; न भरने पर 234B/234C ब्याज।
कारोबारी हैं तो TDS काटने की ज़िम्मेदारी भी आप पर
अगर आप कंपनी, फ़र्म या ऐसे व्यक्ति/HUF हैं जिनका पिछले साल टैक्स ऑडिट हुआ था, तो किराया, प्रोफेशनल फ़ीस, ठेकेदार और कमीशन के भुगतान पर आपको TDS काटना है: पहले TAN लें, हर महीने की 7 तारीख तक कटा हुआ TDS जमा करें, तिमाही 24Q (सैलरी) और 26Q (बाकी) रिटर्न भरें, और Form 16/16A जारी करें। देरी पर ₹200 प्रतिदिन लेट फ़ीस (धारा 234E), ब्याज 1–1.5% प्रति माह, और सबसे महँगा — धारा 40(a)(ia) में उस खर्च का 30% आपकी आय में जुड़ जाता है जिस पर TDS नहीं काटा। छोटे कारोबारों में यही सबसे आम डिमांड है।
कम/शून्य कटौती कैसे कराएँ
- Form 15G/15H बैंक को — अगर कुल आय कर-योग्य सीमा से नीचे है (15H वरिष्ठ नागरिकों के लिए, छूट के बाद शून्य टैक्स पर)।
- धारा 197 प्रमाणपत्र आकलन अधिकारी से — किराया, प्रोफेशनल फ़ीस या NRI प्रॉपर्टी बिक्री जैसे मामलों में जहाँ वास्तविक टैक्स कटौती से बहुत कम बनता है।
- नियोक्ता को Form 12BB में निवेश/HRA/होम-लोन बताएँ ताकि सैलरी पर TDS सही कटे। अनुमान के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
आम ग़लतियाँ
- "TDS कट गया मतलब टैक्स हो गया" मानना — स्लैब 20/30% है तो बाकी देना है।
- PAN लिंक न होना — 20% कटौती और क्रेडिट गायब।
- 26AS में न दिखने वाला TDS रिटर्न में क्लेम करना — डिमांड आती है।
- नौकरी बदलने पर नए नियोक्ता को पुरानी सैलरी न बताना — दोनों जगह कम TDS, मार्च में बड़ा बकाया।
- ₹50,000/माह से ऊपर किराये पर 194-IB भूलना — ब्याज और जुर्माना किरायेदार पर।
खुद करके देखें — मुफ़्त, बिना लॉगिन।
इनकम टैक्स कैलकुलेटर खोलें →अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
TDS क्या है और क्यों कटता है?
Tax Deducted at Source — सैलरी, ब्याज, किराया, फ़ीस जैसे भुगतान करने वाला तय दर से टैक्स काटकर सरकार में जमा करता है। यह आपके कुल टैक्स का अग्रिम हिस्सा है; रिटर्न में इसका क्रेडिट मिलता है और ज़्यादा कटा हो तो रिफंड।
FD ब्याज पर TDS कब कटता है?
FY 2025-26 से एक बैंक में साल का ब्याज ₹50,000 से ज़्यादा होने पर 10% (वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमा ₹1,00,000)। PAN न हो तो 20%। कुल आय कर-योग्य सीमा से नीचे हो तो Form 15G/15H देकर कटौती रुकवा सकते हैं।
ज़्यादा कटा TDS वापस कैसे मिलेगा?
इनकम टैक्स रिटर्न भरकर। "Tax Paid" में 26AS का TDS क्रेडिट लें; आपका वास्तविक टैक्स उससे कम हो तो अंतर रिफंड के रूप में प्री-वैलिडेटेड बैंक खाते में आता है, आमतौर पर प्रोसेसिंग के कुछ हफ़्तों में।
Form 16 और Form 16A में क्या फ़र्क है?
Form 16 नियोक्ता सैलरी पर काटे TDS का देता है, साल में एक बार 15 जून तक। Form 16A सैलरी के अलावा हर भुगतान (बैंक ब्याज, प्रोफेशनल फ़ीस, किराया) पर काटे TDS का तिमाही प्रमाणपत्र है।
यह सामान्य जानकारी है, आपके मामले की पेशेवर सलाह नहीं। नियम बदलते रहते हैं — नवीनतम अधिसूचना देखें या KyaTax विशेषज्ञ से पूछें। KyaTax एक तकनीकी और अनुपालन प्लेटफ़ॉर्म है।